गरीब कैदियों की बेहतर सहायता के लिए हर जिले में बनेगी अधिकारप्राप्त समिति, गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशानिर्देश

गरीब कैदियों की बेहतर सहायता के लिए हर जिले में बनेगी अधिकारप्राप्त समिति, गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशानिर्देश

सोचिए, कोई दोषी नहीं ठहराया गया है, छोटी सी रकम की कमी है, और फिर भी महीनों तक जेल में बंद रहना पड़ रहा है। सिर्फ इसलिए कि जेब में जमानत या जुर्माने के पैसे नहीं हैं। गृह मंत्रालय की ‘गरीब कैदियों को सहायता’ योजना और इसके नए दिशानिर्देश इसी तकलीफ को कम करने के लिए आए हैं। अब हर जिले में बनने वाली अधिकारप्राप्त समिति इस तस्वीर को बदल सकती है।

‘गरीब कैदियों को सहायता’ योजना क्या है और क्यों ज़रूरी है

वर्ष 2023 में शुरू की गई यह योजना उन आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों के लिए है, जो जमानत या जुर्माना भरने में असमर्थ हैं। अदालत ने उन्हें रिहाई की राह तो दे दी है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वे जेल से बाहर नहीं आ पा रहे।

ऐसे कई कैदी सिर्फ कुछ हज़ार रुपये के लिए महीनों अतिरिक्त जेल में रहते हैं। इससे न सिर्फ व्यक्ति और उसके परिवार पर बोझ बढ़ता है, बल्कि जेलों पर भी अनावश्यक भीड़ का भार पड़ता है। यह योजना इन्हीं स्थितियों में वित्तीय सहायता देकर उन्हें समय पर आज़ादी दिलाने की कोशिश है।

क्या बदल रहा है: नए दिशानिर्देशों की बड़ी बातें

गृह मंत्रालय ने पाया कि योजना तो शुरू हो गई, लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका सही ढंग से पालन नहीं हो रहा था। नतीजा यह हुआ कि योजना का असली लाभ बहुत कम लोगों तक पहुंच सका।

इसीलिए अब दो साल पुराने दिशानिर्देश और एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) को संशोधित किया गया है। उद्देश्य साफ है। प्रक्रिया को तेज, सरल और ज़्यादा जवाबदेह बनाना।

हर जिले में बनेगी अधिकारप्राप्त समिति: इसमें कौन-कौन होंगे

अब हर जिले में एक अधिकारप्राप्त समिति गठित की जाएगी। यह समिति तय करेगी कि किस गरीब कैदी को कितनी और कैसे सहायता दी जाए। इस समिति में आमतौर पर ये सदस्य होंगे:

  • जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अधिकारी
  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (समिति के संयोजक)
  • पुलिस अधीक्षक
  • संबंधित जेल के अधीक्षक या उप अधीक्षक
  • जिला न्यायाधीश द्वारा नामित संबंधित जेल के प्रभारी न्यायाधीश

यानी एक ही मेज पर प्रशासन, न्यायपालिका, पुलिस और जेल प्रशासन सभी होंगे। इससे निर्णय जल्दी और संतुलित तरीके से लिए जा सकते हैं।

समिति की भूमिका: एक-एक मामले की पड़ताल

यह अधिकारप्राप्त समिति हर पात्र कैदी के मामले को अलग-अलग देखेगी। समिति यह आकलन करेगी कि:

  • क्या कैदी वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर है
  • जमानत की कितनी राशि देनी है
  • जुर्माने की कुल रकम कितनी है
  • कितनी वित्तीय सहायता देना उचित है

निर्णय हो जाने के बाद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कारागार मुख्यालय में नियुक्त नोडल अधिकारी, केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के खाते से राशि निकालकर आगे की कार्यवाही पूरी करेंगे। यानी कागज़ पर अटकी फाइलें अब ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ सकेंगी।

नोडल अधिकारी और ज़मीन पर सहायता देने वाली टीम

दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव समिति की बैठकों के संयोजक और प्रभारी होंगे। समिति एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है।

मामलों की पहचान और मदद के लिए समिति इनसे भी सहयोग ले सकती है:

  • जेल विजिटिंग वकील
  • पैरा लीगल वॉलंटियर
  • सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि
  • सामाजिक कार्यकर्ता
  • जिला परिवीक्षा अधिकारी
  • कोई अन्य उपयुक्त अधिकारी

यानी सिर्फ कागज़ी समिति नहीं, बल्कि जमीन पर सक्रिय एक टीम तैयार करने की कोशिश की जा रही है।

राज्य स्तर पर निगरानी समिति: ताकि योजना रास्ते से न भटके

दिशा-निर्देश यह भी सुझाते हैं कि राज्य सरकारें चाहें तो एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति बना सकती हैं। इसमें सामान्यतः ये सदस्य हो सकते हैं:

  • प्रधान सचिव (गृह/जेल)
  • सचिव, कानून विभाग
  • सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
  • महानिदेशक या महानिरीक्षक (जेल)
  • उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल

इस समिति की भूमिका होगी यह देखना कि योजना सिर्फ कागज़ों में नहीं, वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रही है या नहीं। जरूरत पड़ने पर यह नीतियों में सुधार की सिफारिश भी कर सकती है।

समितियों की संरचना क्यों ‘सांकेतिक’ कही गई

दिशा-निर्देशों में साफ कहा गया है कि जिला स्तर की अधिकारप्राप्त समितियों और राज्य स्तर की निगरानी समितियों की यह सुझाई गई संरचना सांकेतिक प्रकृति की है।

क्यों? क्योंकि जेल और कैदी संविधान के अनुसार राज्य सूची का विषय हैं। यानी अंतिम निर्णय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के पास रहेगा। वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समिति की संरचना में उचित परिवर्तन कर सकते हैं और अधिसूचना जारी कर सकते हैं।

फंड कहां से आएगा और कैसे मिलेगा

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के लिए धन केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रक्रिया कुछ इस तरह है:

  • जिला समिति मामले की जांच कर निर्णय लेती है
  • निर्णय के आधार पर कारागार मुख्यालय का नोडल अधिकारी सीएनए खाते से राशि निकालता है
  • पैसे जमानत या जुर्माने की अदायगी के लिए संबंधित अदालत या अधिकृत खाते में जमा किए जाते हैं
  • औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कैदी की रिहाई संभव हो जाती है

इस प्रक्रिया से गरीब कैदी को निजी कर्ज, साहूकार या अवैध स्रोतों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।

सही मायने में किसे मिलेगी मदद

यह योजना उन कैदियों के लिए है जो:

  • आर्थिक रूप से कमजोर हैं
  • जमानत मिल चुकी है, लेकिन राशि न भर पाने के कारण जेल में हैं
  • जुर्माना भरने में असमर्थ हैं और इसी कारण सजा पूरी होने के बावजूद रिहाई लटक गई है

समिति हर मामले में वित्तीय स्थिति, अपराध की प्रकृति, सजा की अवधि और अदालत के आदेश को ध्यान से देखेगी। उद्देश्य यह है कि सहायता वास्तव में उन्हीं तक पहुंचे, जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है।

लंबी कैद, छोटा जुर्म: यह बदलाव क्या फर्क ला सकता है

अक्सर खबरें आती हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ कुछ सौ या कुछ हज़ार रुपये के लिए महीनों तक जेल में रहा। यह न न्याय संगत लगता है, न मानवीय। नए दिशानिर्देश इस असमानता को कम कर सकते हैं।

सही तरीके से लागू होने पर:

  • जेलों में भीड़ कम हो सकती है
  • गरीब और अमीर के बीच न्याय पाने की खाई थोड़ी कम हो सकती है
  • परिवारों पर आर्थिक और भावनात्मक बोझ घट सकता है
  • प्रणाली पर लोगों का भरोसा कुछ और मज़बूत हो सकता है

आगे क्या: आपकी भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं

कानून और नीतियां कागज़ पर नहीं, जमीन पर बदलती हैं। यदि आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति या परिवार के बारे में सुना है जो जमानत या जुर्माना न भर पाने के कारण फंसा हुआ है, तो आप:

  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने की सलाह दे सकते हैं
  • स्थानीय वकीलों या सामाजिक कार्यकर्ताओं से मार्गदर्शन लेने को कह सकते हैं
  • योजना के बारे में जागरूकता फैलाने में छोटी सी भूमिका निभा सकते हैं

कभी-कभी आज़ादी और बंद दरवाजे के बीच फर्क बस जानकारी का होता है। गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश उसी दरार को भरने की कोशिश हैं। अब देखना यह है कि राज्य और जिलों में बनी ये अधिकारप्राप्त समितियां कितनी सक्रिय और संवेदनशील रहती हैं।

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Auteur/autrice

  • एस्टेबान लौरियर एक पत्रकार र भोजन समीक्षक हुन् जो आफ्नो अतृप्त जिज्ञासा र कडा सम्पादकीय दृष्टिकोणका लागि प्रख्यात छन्। द्विभाषी, उनले युरोप र एसियाका धेरै विशेष मिडिया माध्यमहरूमा योगदान पुर्‍याएका छन्, र युवा शेफहरूका लागि पाकशाला कार्यशालाहरूको नेतृत्व गरेका छन्। भोजन संस्कृतिहरू साझा गर्न उत्साहित, उनी पाककला क्षेत्रका प्रवृत्तिहरू, नवीनताहरू र चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्छन् र पाककला अभ्यासहरूको विकासबारे गहिरो अनुसन्धान गर्छन्। उनको लेखनले पाठकहरूलाई समकालीन पाककलाको खोजीमा साथ दिनका लागि कठोरता, खुलापन र शिक्षणकलालाई संयोजन गर्दछ।

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